सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने शनिवार को अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के कारण गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी। सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने शाह पर 5 वर्ष पूर्व अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल को छह जनवरी को तलब होने का समन जारी किया था। आज (शनिवार) इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार करने के कारण अब अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अदालत में जूनियर अधिवक्ताओं की विधिक कार्यशाला होने के कारण अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रहे थे, जिसके कारण अब अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मिश्र ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि जस्टिस लोया प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस बयान से पार्टीजन भी आहत हैं। मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने सुनवाई के लिए तलब किया है, लेकिन मामले की सुनवाई टल गई है।