बहराइच । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने बताया कि मध्यस्थता एंव सुलह समझौता केन्द्र के मध्यस्त अधिवक्ता देवेन्द्र प्रताप सिंह के प्रयास से बिछड़े हुए 02 परिवार साथ रहने को राज़ी हो गये। वैवाहिक वाद संख्या 32340/23 अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506, 3/4 डी.पी. एक्ट, राज्य बनाम दिलशेर आदि तथा वैवाहिक वाद संख्या 74795/22 अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506, 3/4 डी.पी.एक्ट, राज्य बनाम नफीस के वादों को न्यायालय, सिविल जज (अ.ख.)/एफ.टी.सी. बहराइच द्वारा मध्यस्थता एंव सुलह समझौता केन्द्र बहराइच को संदर्भित किया गया था। जिसमें सुलहवार्ता कराये जाने हेतु देवेन्द्र प्रताप सिंह को मध्यस्थ नामित किया गया था। सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि मध्यस्थ के सतत प्रयासों से विभिन्न सत्रों में की गई सुलहवार्ता के परिणाम स्वरूप पति-पत्नी राजी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने एवं सुखी वैवाहिक जीवन यापन करने हेतु सहमत हो गये।
02 वैवाहिक जोड़े पुनः साथ रहने को हुए राज़ी