दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा

गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सों राकेश कुमार सप्तम ने दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित करने की सजा सुनायी। मामला पहली जनवरी 2021 का है जहा पर गांव का पांच वर्षिय बालक मंदिर की तरफ गया था जहा पर हरिराम उपाध्याय नामक युवक बालक को खेत में ले गया औंर उसके साथ दुषकर्म कर दिया। जिसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो प्रभूनारायण सिंह ने कुल 7 गवाह परिक्षित कराये। गुणदोष के आधार पर गुरूवार को न्यायाधीश ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनायी। अर्थदण्ड के 75 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को अदा की जायेगी।