अनुच्छेद 370ः एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी ने दी प्रतिक्रिया

लखनऊ। जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35 ए के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। 

यह एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार! निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे। 

जय हिंद! बता दें कि कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही करार दिया और कहा कि यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। 

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था।