नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के बैंक खातों के साथ-साथ शेयर और म्यूचुअल फंड खाते पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। कपूर डीएचएफएल धन शोधन मामले में मार्च, 2020 से जेल में हैं। सेबी ने जुलाई में कपूर को एक नोटिस भेजकर यस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बॉन्ड को गलत तरीके से बेचने के मामले में ब्याज और वसूली लागत समेत कुल 2.22 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा था।
सेबी ने कहा था कि 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर गिरफ्तारी के साथ-साथ संपत्तियां और बैंक खातों को कुर्क किया जा सकता है। सेबी ने यह मांग नोटिस सितंबर, 2022 में उनपर लगाए गए दो करोड़ रुपये के जुर्माना को नहीं चुकाने की वजह से भेजा था। नियामक ने इसके बाद इस साल सितंबर में चूककर्ता के बैंक-डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड कोष को जब्त कर लिया था।
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने 12 सितंबर को निजी क्षेत्र के बैंक के एटी1 बॉन्ड गलत तरीके से बेचने के मामले में सेबी के आदेश पर अंतरिम स्थगन दे दिया था। इसके बाद सेबी ने कपूर के खातों पर रोक हटाने का आदेश दिया है। सैट ने कपूर को छह सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने तय समयसीमा में इस राशि का भुगतान कर दिया है। इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया है।