पंजाब के पूर्व मंत्री आशु की जमानत याचिका रद्द

लुधियाना :  पंजाब के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अजीत अत्री की अदालत ने खारिज कर दी। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आशु को विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने पिछले 22 अगस्त को कांग्रेस शासन के दौरान खाद्यान्न परिवहन के एक कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। कथित घोटाला दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है। बचाव पक्ष के वकील परोपकर सिंह घुमन ने कहा कि वह जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे।