अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में मिली जमानत

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। मजीठिया ने 20 फरवरी को राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। वह फिलहाल पटियाला जेल में बंद हैं। 

खंडपीठ ने 29 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मजीठिया ने 23 मई को हाईकोर्ट का रुख करके दिसंबर 2021 में एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी। उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार के दौरान पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।