प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उठाएं लाभ

सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चौधरी ने दी योजना जानकारी

मऊ जनपद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जन-जन तक पहुॅचायें जाने के उद्देश्य से सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चैधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण, प्रथम वर्ष निवेश मेजर कार्प, प्रथम वर्ष निवेश पंगेसियश, रियरिंग यूनिट तालाब निर्माण, ताजे जल क्षेत्र में बायोफलाॅक तालाब निर्माण, वृहद एवं मध्याकार व लघु रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम/बायोफलाॅक, मीठे जल की मत्स्य बीज हैचरी, लघु एवं मध्याकार व वृहद मत्स्य आहार मिल, मछली विक्रय हेतु किओस्क निर्माण एक्वेरियम व सजावटी मछलियों के लिए प्रावधान रेफ्रीजरेटर/इंसुलेटेड वाहन, आइसबाक्स सहित मोटर साईकिल व थ्रीव्हीलर/ई रिक्शा, जीवित मछली विक्रय केन्द्र सहित अन्य विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। योजना के अन्तर्गत अनुदान सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति व महिला लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी/संस्था के पास मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। परियोजना के लाभार्थी/कार्यान्वयन संस्था को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना की भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित हो व सभी वैधानिक स्वीकृतियां उपलब्ध करनी होगी। लाभार्थी/संस्था के पास जल क्षेत्र का पट्टा/वैधानिक अधिकार होना चाहिए। परियोजनाओं के लिए पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष व अन्य परियोजनाओं के लिए 7 वर्ष निर्धारित है। मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन में उपयोग हेतु बीज दवा सप्लीमेंट आदि अन्य उपयोगी घटकों पर, मछली आहार हेतु, विपरण का कार्य करने वाले मछुआरों के लिए, छोटे-बड़े जाल, नौका उपकरण आदि हेतु, मछली के क्रय विक्रय हेतु, समस्त प्रकार के एकीकृत मछली पालन हेतु, मत्स्य आहार मिल हेतु। आर0ए0एस0 एवं बायोफलाॅक हेतु, मत्स्य बीज संचय हेतु, सजावटी मछली के बीज उत्पादन एवं उनके नये व्यापार के स्थापना हेतु, मछली के परिवहन के समस्त गतिविधि हेतु, साईकिल/माटर साईकिल/थ्री व्हीलर इंसुलेटेड द्वारा बाजारों तक उपलब्ध कराने हेतु, एक्वाशाॅप/किओस्क खोलने हेतु, नवीन व्यापार स्थापित करने हेतु, जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र हेतु, मत्स्य हैचरी हेतु, मत्स्य से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियों हेतु। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना जनित लाभ, आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष, मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर रू0 5.00 लाख दिया जाता है, आंशिंक विकलांगता पर रू0 2.50 लाख तथा चिकित्सा हेतु रू0 25 हजार की सुविधा दी जाती है। योजना की अधिक जानकारी के लिए मत्स्य विभाग विकास भवन मऊ में सम्पर्क करें।