PM किसान निधि के तहत डबल फायदा उठाने का सुनहरा मौका, 30 जून से पहले कर लें यह काम, मिलेंगे 4000 रुपये

नई दिल्ली : आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डबल फायदा उठाने का सुनहरा मौका है। अगर आपने पीएम किसान के तहत अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट  में आ जाएगी। 

बता दें कि मोदी सरकार साल में तीन बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और सरकार लगातार दो किस्तों की रकम पास कर सकती है। यानी अगर आपने 30 जून से पहले पीएम किसान योजना में आवेदन कर लेते हैं तो अप्रैल-जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिलेगी और अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी।

मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को पीएमम किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया था और यह एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन किस्तों में देती है। हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है।   

पीएम किसान के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

आधार कार्ड- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान को आधार कार्ड देना अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।

बैंक अकाउंट नंबर: किस्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को पैसे ट्रांसफर करती है। आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। इस योजना के तह किसानों को 2000 रुपये की किस्त को लेकर कई बदलव हुए। मसलन जब पहली किस्त जब दी गई तो उस समय आधार नंबर जरूरी नहीं था। दूसरी किस्त से आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर को इससे छूट दी गई है।

अपने डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। आप Farmer Corner के विकल्प पर जाएं और अगर आधार कार्ड को जोड़ना है तो इसके लिए Edit Aadhaar Detail के ऑप्शन को क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इसके लाभ से वंचित होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को स्कीम से बाहर रखा गया है।