Mutual Fund में करते हैं इन्वेस्ट तो जल्द कर लें ये जरूरी काम

अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल 30 जून से एक बहुत ही जरूरी नियम बदलने जा रहा है। इस नियम के तहत जो लोग 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करायेंगे उनका पैन कार्ड (PAN Card) अवैध हो जाएगा जिसका सीधा असर आपकी म्यूचुअल फंड में की हुई इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। बता दें कि म्यूचुअल फंड (एमएफ) में पैसा लगाने वाले तकरीबन 20-30 से लाख ने अपनी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। 

जो लोग 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे उनपर आयकर अधिनियम के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना है। इससे भी बड़ी परेशानी यह होगी कि आपका पैन खुद ही अमान्य या निष्क्रिय हो जाएगा।

इनवैलिड पैन के साथ म्यूचुअल फंड निवेश संभव नहीं

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको दो दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया (Documentation Process) से गुजरना होता है। पहले प्रोसेस के तहत नो योर कस्टमर या KYC कराना जरूरी होता है। वहीं दूसरे प्रोसेस के लिए ग्राहक के पास एक वैध पैन होना जरूरी है। आधार से लिंक न होने के कारण यदि आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

MF में मौजूद 30 परसेंट पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं

म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) के मुताबिक, करीब 20 लाख पैन नंबर हैं जो अभी भी आधार से जुड़े नहीं हैं। यानी लगभग 30 परसेंट पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं। आयकर नियमों के अनुसार, 30 जून, 2021 को या उससे पहले आधार को अपने पैन से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन को निष्क्रिय माना जाएगा। इसी के साथ म्यूचुअल फंड का केवाईसी भी बेकार हो जाएगा।

बंद हो जाएगी SIP 

तो अगर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आप म्यूचुअल फंड में कोई ताजा निवेश नहीं कर पाएंगे। और न ही म्यूचुअल फंड का पैसा ले पाएंगे। सेबी के रेगुलेशन के मुताबिक फंड का पैसा तभी निकलेगा जब केवाईसी और पैन वैध होंगे।