लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने 11 अक्टूबर 2023 को मंडल आयुक्त कार्यालय गोरखपुर पर हो रहे धरने में एक फ्रेंच नागरिक हेराल्ड वैलेंटाइन के खिलाफ चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट अभिषेक सिंह द्वारा कैंट थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रयोग की गई धारा पर सख्त आपत्ति की है.
डीजीपी यूपी को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि एफआईआर के अनुसार हेराल्ड वैलेंटाइन को धनबाद में बिजनेस हेतु वीजा जारी किया गया था जिनके शर्तों का उल्लंघन करते हुए वह गोरखपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा था, जो धारा 14 विदेशी अधिनियम 1946 का उल्लंघन है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि धारा 14 कूट रचित पासपोर्ट के प्रयोग से संबंधित है जिसमें 2 से 8 वर्षों की सजा है, जबकि पासपोर्ट की शर्तों का उल्लंघन धारा 14 में दंडनीय जिसमें अधिकतम 5 वर्षों की सजा है।
इस प्रकार इस मामले में अधिक गंभीर धारा का प्रयोग किया गया दिखता है जो आपत्तिजनक है।अतः उन्होंने मामले की जांच करा कर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही और विदेशी नागरिक को नियमानुसार राहत दिए जाने की मांग की है।