चित्रकूट | पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप सूबेदार बिन्द एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी।
गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश चित्रकूट विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2022 धारा 376एन,323,506 भादवि के आरोपी अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र सूरज निवासी कमालपुर थाना दिबियापुर जनपद औरेया को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
घटना दिनाँक 18.10.2022 को थाना भरतकूप में पीडिता द्वारा सूचना दी गयी थी कि प्रवीण कुमार उपरोक्त द्वारा पीडिता के जबरजस्ती दुराचार किया व मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। सूचना के आधार पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 129/2022 धारा 376एन,323,506 भादवि के आरोपी अभियुक्त प्रवीण कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। वरि0उ0नि0 यदुवीर सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी। दिनाँक 04.01.2023 को गिरफ्तार किया गया था एवं दिनाँक 21.02.2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।