गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रु. का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़। पूर्व की घटना- 1. दिनांक 26.2.21 को वादी मुकदमा श्री अख्तर अली पुत्र कलाम अहमद निवासी चकरा मऊ द्वारा वाहन पिकप ले जाते समय कुछ लोगों द्वारा बैठौली बाईपास नदी के पास वाहन रुकवाकर मुर्गा लदा पिकप वाहन तथा दो मोबाइल लूट लेने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु.अ.स. 68/21 धारा 392/342 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। जिसमें अभियुक्त मतीउर्रहमान उर्फ शेरू पुत्र अब्दुल मतीन साकिन धनिया मऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर  आदि का नाम प्रकाश में आया था।  

2.  दिनांक- 7.3.21 को वादी प्र0नि0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा लूट की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों के बारे में चर्चा के दौरान मुखबिर की सूचना पर कि बैठौली पुल के पास कुछ व्यक्ति कहीं जाने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर पकड़ने का प्रयास करते हुए अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया।

 पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से मौके पर 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर कब्जे से तमन्चा व कारतूस तथा मुर्गा लादने वाली गाड़ी व एक अदद बुलेरो नं UP 62 BA 1286 व  एक अदद स्वीफ्ट डिजायर UP 62BB 5959 B व घटना से सम्बन्धित मुर्गी के बिक्री का 28000 रु0 नगद बरामद किया गया तथा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 72/21 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक दुनियाबी लाभ के लिए संगठित अपराध किया जा रहा था। जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 427/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना थाना प्रभारी सिधारी द्वारा की जा रही है। 

दिनांक- 14.9.22  को प्र0 नि0 शशी चन्द चौधरी मय निरीक्षक अपराध राजेश कुमार, वउ0नि0 संजय कुमार सिंह, कां0 सौरभ कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रोडवेज बस स्टैण्ड आजमगढ़ से समय 13.50  बजे अभियुक्त मतिउर्रहमान उर्फ शेरू पुत्र अब्दुल मतीन सा0 धनियामऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर उम्र 31 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।