जहानागंज आजमगढ़। पूर्व की घटना- दिनांक 08.07.22 को वादी मुकदमा आशुतोष सिंह पुत्र श्रीबाल मुकुन्द सिंह ग्रा0 पो0 गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़ एक किता प्रा0प्रत्र दिये कि ग्राम पंचायत द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप राम जानकी मन्दिर पर पोखरे का सुन्दरी करण का कार्य अमृत सरोवर योजना अन्तर्गत कराया जा रहा था कि उसी कार्य को देखने के लिए आज सुबह 6 बजे से मै प्रधान पति होने के कारण मन्दिर पर था । करीब 6 बजे मनरेगा मजदूर कार्य प्रारम्भ कर दिये थे ,मै वही पर था कि लगभग सुबह 9.15 पर मोटर साकिल सवार दो अज्ञात लोग पोखरे पर आये जो मुह पर गमछा बाँधे हुए थे ।
मोटर साइकिल से ऊतर कर मेरे तरफ आने लगे मुझसे करीब पाँच ,छः मीटर दुर से ही पिस्टल निकालकर मुझे निशानाबनाकर हमला किये संयोगबश गोली मिस कर गई मै कुछ समझ नही पाया जान बचाने के लिए भागा और हड़बडाकर पोखरे मे गिर गया इसके बाद एक व्यक्ति कट्टे से और दुसरे व्यक्ति पिस्टल से मेरे तरफ फायर करते हुए भाग निकले । मुझे पुर्ण विश्वास है कि पुरानी रंजिश व राजनैतिक प्रतिहूदिता वश मेरे गाँव के ही अजय पुत्र स्व0 राणा प्रताप सिंह दिवाकर पुत्र श्यामनरायण ,शेषनाथ सिंह पुत्र राजनेत सिंह ,गोविन्द पुत्र स्व0 अवधेश सिंह की कुटरचित साजिश व शैलेष सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह की मुखबीरी के तहत मेरे उपर आज पिस्टल एव कट्टे से दो अज्ञात बदमाशो द्वारा प्राणघातक हमला दिनदहाडे सार्वजनिक स्थान पर किया।
वादी के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 287-22 धारा 307/120बी भादवि बनाम 1. अजय पुत्र स्व0 राणा प्रताप सिंह 2. दिवाकर पुत्र श्यामनरायण ,3. शेषनाथ सिंह पुत्र राजनेत सिंह 4. गोविन्द पुत्र स्व0 अवधेश सिंह की कुटरचित साजिश 5. शैलेष सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह 6. अज्ञात व्यक्ति निवासीगण गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ पंजीकृत कर विवेचना अमल मे लाकर प्रारम्भ की गयी
गिरफ्तारी का विवरणः-
प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व मे मु0अ0स0 287-22 धारा 307/120बी भादवि बनाम 1. अजय पुत्र स्व0 राणा प्रताप सिंह 2. दिवाकर पुत्र श्यामनरायण ,3. शेषनाथ सिंह पुत्र राजनेत सिंह 4. गोविन्द पुत्र स्व0 अवधेश सिंह की कुटरचित साजिश 5. शैलेष सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह 6. अज्ञात व्यक्ति निवासीगण गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ की विवेचना गुणदोष के आधार पर प्रारम्भ की गयी जिसमे प्रकरण के सम्बंध मे वादी मुकदमा का बयान व घटनास्थल के निरीक्षण व गोपनीय छानबीन व तकनीकी साक्ष्य व सीडीआर के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे पाया गया कि वादी मुकदमा आशुतोष सिहं के ऊपर वर्ष 2015 मे उक्त मुकदमे के नामित अभियुक्तो द्वारा धारा मु0अ0स0 190/15 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि बनाम आशुतोष सिंह उक्त व उनके भाई अजीत सिंह , व तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत काराया गया था।
जो वर्तमान मे ट्रायल पर है इसी कारण से साजिश के तहत वादी मुकदमा आशुतोष सिहं द्वारा अपने भाई अजीत सिंह व रिश्तेदार विजय सिहं व अशोक सिह को साथ लेकर दो भाड़े पर हत्या करने वाले शूटरो दीपचन्द निशाद व सुनील निषाद के साथ मिलकर एक योजना के तहत दिनांक 08.07.22 को समय करीब 09.15 बजे गांव के अन्दर राम जानकी मन्दिर के पास खुद रहे पोखरे पर स्वंय के ऊपर उक्त दोनो शूटरो से गोली चलवाकर अपने विरोधियो के ऊपर मु0अ0स0 287/22 धारा 307/120बी भादवि बनाम 1. अजय पुत्र स्व0 राणा प्रताप सिंह 2. दिवाकर पुत्र श्यामनरायण ,3. शेषनाथ सिंह पुत्र राजनेत सिंह 4. गोविन्द पुत्र स्व0 अवधेश सिंह की कुटरचित साजिश 5. शैलेष सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह 6. अज्ञात व्यक्ति निवासीगण गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ पंजीकृत कराया गया।
उक्त मुकदमे की गहनता से विवेचना की गयी जिसमे 1. आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ 2.अजीत सिंहउर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ 3. विजय सिंह पुत्र स्व0 राजवहादुर सिंह नि0 भैरोहा थाना अहरौला आजमगढ 4.अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव नि0डीगुरपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ 5.दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी गजही थाना अहरौला आजमगढ 6.सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद नि0 भवानीपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया। तत्पश्चात प्र0नि0 जहानांगज प्रमेन्द्र कुमार सिंह मय उ0नि सन्तोष कुमार मय हमराही फोर्स के उक्त मुकदमे मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगणो मे से चार अभियुक्तो को मुखबीर के बताये हुये स्थान सुम्भी बाजार पहुचकर उपरोक्त चारो व्यक्तियो को समय करीब 10.10 बजे घेरा मारकर मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।