महोली पुलिस ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित एक करोड़ तीन लाख रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त की
ब्यूरो , सीतापुर : जनपद सीतापुर में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोली पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी भूमि अनुमानित कीमत 1,03,00,000/- (एक करोड़ तीन लाख रुपए) को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत लगभग एक करोड़ तीन लाख रुपये (1,03,00,000/- रूपए) आंकी गयी है। और अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला बट्स गंज थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर मूल पता ग्राम गजपति पुर थाना महोली जनपद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त मुजीब उपरोक्त अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है, एवं अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त के विरुद्ध सरकारी जमीनों पर कब्जा/नशे का कारोबार/दुकानों से अवैध वसूली करना/अवैध रूप से वाहन स्टैंड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमकाकर उद्यापन जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीनें खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्त एवं उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त मुजीब उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया। तथा जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त मुजीब उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध संपत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।