मासूम के रेप व हत्या के दोषी को सजा

उरई/जालौन। मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी को तीन साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर 2015 में सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में छह वर्षीय मासूम की रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसमें गवाहों के बयान सुनने के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को तीन साल के लिए विशेष गृह गाजीपुर भेज दिया। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए।